राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के आम चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने चुनाव का पूरा शेड्यूल कोर्ट में पेश कर दिया है। इसके अनुसार 17 अगस्त 2026 को चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा होगी, और घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि Rajasthan Achar Sanhita Kab Lagegi और इससे क्या-क्या बदलेगा, तो नीचे पूरी जानकारी दी गई है।
Rajasthan Achar Sanhita 2026 – Overview
| Particulars | Details |
|---|---|
| चुनाव | पंचायती राज संस्थाएं व नगरीय निकाय |
| कराने वाली संस्था | राज्य निर्वाचन आयोग (SEC), राजस्थान |
| चुनाव कार्यक्रम घोषणा | 17 अगस्त 2026 |
| अधिसूचना जारी होने की तारीख | 22 अगस्त 2026 |
| निकाय चेयरमैन/वाइस चेयरमैन चुनाव | 19-20 सितंबर 2026 |
| पंचायत चुनाव शुरू | 23 सितंबर 2026 |
| पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त | 15 नवंबर 2026 |
राजस्थान आचार संहिता कब लगेगी?
राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 2026 के लिए आदर्श आचार संहिता 17 से 19 अगस्त 2026 के बीच कभी भी लागू हो सकती है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 17 अगस्त 2026 को होनी है, और नियम के अनुसार जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है, उसी क्षण से संबंधित पंचायत, नगर निकाय या क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) तुरंत प्रभाव से लागू हो जाती है। इसके बाद 22 अगस्त 2026 को पंचायत व निकाय चुनावों के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी होगी।
इस बार यह पूरी चुनाव प्रक्रिया कोर्ट की निगरानी में हो रही है — राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयुक्त और OBC आयोग को सख्त फटकार लगाई थी, जिसके बाद सरकार समयबद्ध शेड्यूल लेकर कोर्ट में पहुंची।
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण लॉटरी कब होगी?
राजस्थान सरकार के 16 अगस्त 2026 के आदेश के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण/लॉटरी अब सितंबर 2026 में करवाई जाएगी। 17 सितंबर 2026 को जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए आरक्षण/लॉटरी निकाली जाएगी। इसके अगले दिन 18 सितंबर 2026 को उपखण्ड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच के पदों के लिए आरक्षण/लॉटरी की जाएगी। इसी लॉटरी के बाद यह स्पष्ट होगा कि संबंधित सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी।
चुनाव का पूरा शेड्यूल
| कार्य | तारीख |
|---|---|
| चुनाव कार्यक्रम की घोषणा (आचार संहिता लागू) | 17 अगस्त 2026 |
| पंचायत व निकाय चुनाव अधिसूचना जारी | 22 अगस्त 2026 |
| नगर निकाय चेयरमैन का चुनाव | 19 सितंबर 2026 |
| नगर निकाय वाइस चेयरमैन का चुनाव | 20 सितंबर 2026 |
| पंचायत चुनाव (पंच, सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य) शुरू | 23 सितंबर 2026 |
| पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त | 15 नवंबर 2026 |
पंचायत चुनाव इस बार चार चरणों में कराए जाने प्रस्तावित हैं, ताकि मतदान व मतगणना की प्रक्रिया राज्यभर में शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की जा सके।
आचार संहिता लगने पर क्या बदलेगा
आचार संहिता लागू होते ही संबंधित पंचायत/निकाय क्षेत्र में ये प्रतिबंध लागू हो जाते हैं:
- नई घोषणाओं पर रोक – नए उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक लग जाती है।
- नई योजनाओं पर रोक – किसी भी नई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी।
- नए कार्यादेश (Work Orders) पर रोक – सरकारी विभाग नए टेंडर या वर्क ऑर्डर जारी नहीं कर सकेंगे।
- सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रोक – सत्तारूढ़ दल सरकारी वाहन, कर्मचारी या संसाधनों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।
- तबादलों पर रोक – चुनाव से जुड़े क्षेत्रों में अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर भी सामान्यतः रोक रहती है।
ध्यान रहे कि आचार संहिता का असर सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहां चुनाव होने हैं, राज्य के बाकी हिस्सों में सामान्य प्रशासनिक कामकाज चलता रहता है।
FAQs
राजस्थान में आचार संहिता कब लगेगी?
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 17 अगस्त 2026 को होगी, और घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगी।
राजस्थान पंचायत चुनाव कब शुरू होंगे?
पंचायत चुनाव 23 सितंबर 2026 से शुरू होकर 15 नवंबर 2026 तक पूरे किए जाएंगे।
निकाय चुनाव की अधिसूचना कब जारी होगी?
पंचायत व निकाय चुनावों की अधिसूचना 22 अगस्त 2026 को जारी होगी।
आचार संहिता लगने पर क्या होता है?
नए उद्घाटन-शिलान्यास, नई योजनाओं की स्वीकृति, नए कार्यादेश और सरकारी मशीनरी के चुनाव में इस्तेमाल पर रोक लग जाती है।
क्या आचार संहिता पूरे राज्य में लागू होगी?
नहीं, आचार संहिता सिर्फ उन्हीं पंचायत/निकाय क्षेत्रों में लागू होती है जहां चुनाव हो रहे हैं।
